बाराबंकी

औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर्स का किया औचक निरीक्षण

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

बाराबंकी। आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के र्निदेशन में दिनांक 19.11.2025 एवं 20.11.2025 को जिला औषधि निरीक्षक बाराबंकी राजिया बानो द्वारा कोडिनयुक्त कफ सीरप एवं नारकोटिक्स औषधियों को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा विक्रय के रोकथाम हेतु निरंतर अभियान चलाकर जनपद के फार्मेसी/मेडिकल स्टोर्स का लगातार औचक निरिक्षण किया जा रहा है। जिसमे दिनांक- 19.11.2025 में जनपद के फतेहपुर स्थित मेसर्स निगम मेडिकल स्टोर,अफ्फान मेडिकल स्टोर एवं दिनांक 20.11.2025 को रसूलपूर हेड पेास्ट आॅफिस स्थित वर्मा मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, विक्रयार्थ प्रदर्शित औषधियों में से चार (04) औषधि का नमूना संग्रहित कर जांच एवं विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया, जिला औषधि निरीक्षक द्वारा कोडिनयुक्त कफ सीरप एवं नारकोटिक्स औषधियों की तलाशी की जा रही है, निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर शिडयुल एच-1 का रजिस्टर, फार्मासिस्ट/काम्पीटेन्ट पर्सन की उपस्थिति एवं नारकोटिक्स औषधियों की जांच वं औषधियों की क्रय- विक्रय रिकार्ड की सघन जांच की गयी। जिसमें रसूलपूर हेड पेास्ट आॅफिस स्थित वर्मा मेडिकल स्टोर द्वारा नारकोटिक्स औषधियों का 2024-25, 2025-26 का क्रय-विक्रय विवरण तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत कराने एवं क्रय-विक्रय अभिलेखों के सत्यापन कराने तक कोडिनयुक्त कफ सीरप एवं नारकोटिक्स औषधियों का विक्रय पर तत्काल प्रभाव से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(क) के तहत विक्रय पर रोक लगा दिया गया है। उपरोक्त फर्मो पर अनियममताओं को निरीक्षण आख्या में अकिंत कर कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी अयोध्या मण्डल, अयोध्या को प्रेषित किया जा रहा है।
   उपरोक्त कुल 04 औषधियों के नमूने संग्रहीत किये गये है, जिनको विष्लेषण हेतु राजकीय जनविष्लेषक प्रयोगशाला आगरा में प्रेषित किया जा रहा है। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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