गोड्डा

महेशपुर गांव में पर्यावरण कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित, ग्रामीणों ने लिया संरक्षण का संकल्प

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
गोड्डा:  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोड्डा के संयुक्त प्रयास से अखिल भारतीय पर्यावरण कानूनी साक्षरता और सामुदायिक संरक्षण पहल “आज की रक्षा करें, कल को सुरक्षित करें” के तहत बसंतराय प्रखंड के सुस्ती पंचायत अंतर्गत महेशपुर गांव में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनी अधिकारों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। डालसा टीम में शामिल अधिवक्ता उमेश चंद्र झा, अधिकार मित्र नवीन कुमार एवं जायसवाल मांझी ने बताया कि पर्यावरण का सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रदूषित हवा, पानी और मिट्टी से श्वसन रोग, कैंसर तथा हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (ईपी एक्ट), जल अधिनियम, वायु अधिनियम तथा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 48(ए) लागू हैं। इन कानूनों के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और सरकार को जांच, उपकरणों के परीक्षण एवं अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए प्रवेश की शक्ति प्राप्त है। वक्ताओं ने जनसंख्या वृद्धि, विकास के नाम पर अंधाधुंध वृक्षों की कटाई और आम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी को पर्यावरण संकट का मुख्य कारण बताया। उन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण करने और पर्यावरण के प्रति सजग रहने की अपील की। शिविर के अंत में ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम में जयप्रकाश झा, विभाष कुमार, नीलेश कुमार, फादुरी हिरजन, फाल्गुनी पंडित सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।
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