हजारीबाग शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू।
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
हज़ारीबाग़ माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची के निर्देशों के आलोक में हजारीबाग शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शहर में प्रवेश करने वाले भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नई समय-सारणी लागू की गई है।
विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए नो-एंट्री समय में परिवर्तन किया गया है।
निर्धारित समयावधि के दौरान हजारीबाग शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित स्थान एवं प्रतिबंधित समय-सारणी निम्नवत् है:
📍भारत माता चौक (बाईपास मोड़) सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक।
📍 रसूलीगंज चौक (बड़कागांव की ओर) – सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक
📍रेलवे ओवरब्रिज, लेपो रोड – सुबह 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक।
📍छड़वा गदोखर मोड़ – सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक।
📍सिंघानी मोड़ – सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक।
📍चानो रोड ओवरब्रिज – सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक।
📍नगवां टोल प्लाजा/बाईपास मोड़ – सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक
📍ग्राम बेंदी (कटकमदाग थाना क्षेत्र) – सुबह 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक।
जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित विभागों एवं वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि शहर में सुचारू एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था कायम रखी जा सके।
उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।



