पाकुड़
व्यवसाय प्रतिष्ठान ठेला भेंडर, मिठाई दुकान 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर गैस का नहीं करे उपयोग, अन्यथा होगी कार्रवाई
Business establishments, street vendors, sweet shops should not use 14.2 kg domestic gas cylinders, otherwise action will be taken
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी गैस एजेंसी के संचालकों के साथ हुई बैठक में वितरण की जाने वाली गैस की दर व वजन, गुणवत्ता, ससमय पर वितरण की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वितरण के समय कोई भी सिलेंडर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि वैसे कार्डधारी जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। डीलर सहयोग करते हुए छूटे हुए कार्डधारी का ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ कोई भी व्यवसाय प्रतिष्ठान ठेला भेंडर, मिठाई दुकान 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर गैस का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी गैस एजेंसी को सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया।