गरीबों का राशन लेने वाले 20 ‘अमीर’ चिह्नित, वसूली के लिए नोटिस जारी

एनपीटी खैरथल ब्यूरो
खैरथल: | खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रता सूची में से अपात्र उपभोक्ताओं के स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए गिवअप अभियान की तिथि बढ़ा दी गई है। विभाग की ओर से राशन नहीं छोड़ने वाले 20 अपात्र उपभोक्ताओं को वसूली नोटिस जारी किया है। जिला रसद अधिकारी खैरथल राकेश सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित मापदंड अनुसार अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए संचालित अभियान की अंतिम तिथि 28 फरवरी कर दी गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित ऐसे परिवार जो निष्कासन श्रेणी में आते हैं तो वे तुरंत संबंधित उपखंड कार्यालय अथवा जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर गिवअप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। 28 फरवरी के बाद अपात्र परिवारों के विरुद्ध खाद्य विभाग 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूली करेगा। सोनी ने बताया कि विभाग की ओर से अपात्र लोगों की ओर से राशन का गेहूं नहीं छोड़ने पर वसूली नोटिस जारी किये जा रहे है