झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016: अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान
Jharkhand Victim Compensation Scheme 2016: Provision of compensation for crime victims
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। झारखंड सरकार ने झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध से हुई हानि या क्षति के लिए पीड़ित या आश्रित को मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया है। मुआवजा राशि की न्यूनतम सीमा विभिन्न अपराधों के प्रकार के अनुसार तय की गई है।
मुख्य प्रावधान:
तेजाब हमला/बलात्कार: 3 लाख रुपये
नाबालिग का शारीरिक शोषण: 2 लाख रुपये
मानव तस्करी पीड़ित का पुनर्वास: 1 लाख रुपये
यौन प्रताड़ना (बलात्कार नहीं): 50 हजार रुपये
मृत्यु या स्थायी विकलांगता (80% या अधिक): 2 लाख रुपये
आंशिक विकलांगता (40%-80%): 1 लाख रुपये
अन्य विशेष अपराधों में 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का मुआवजा
मुआवजा राशि पीड़ित को हुई हानि, उपचार खर्च, अंतिम संस्कार एवं पुनर्वास की आवश्यकता के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है। योजना के तहत पीड़ित की आयु 14 वर्ष से कम होने पर मुआवजा राशि में 50% अधिक वृद्धि की जा सकती है।
आवेदन प्रक्रिया:
पीड़ित या उनके आश्रित मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य अपराध पीड़ितों को न्यायपूर्ण और प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना है।



