दिल्ली

आयकर विभाग : आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने शुक्रवार को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी है। इसका उपयोग करदाता कर योग्य पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो आय और अन्य रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं। विभाग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है। आइए इस बारे में जानें।
आयकर विभाग ने शुक्रवार को आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी है। इसका उपयोग करदाता कर योग्य पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो आय और अन्य रिटर्न दाखिल करने के लिए कर सकते हैं। विभाग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
आयकर विभाग ने पहले केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म (आॅनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी दोनों) जारी किए थे, जिससे निर्दिष्ट आय वर्गीकरण वाले करदाताओं के एक सीमित समूह को अपना आईटीआर दाखिल करने में मदद मिली थी।
आयकर विभाग ने एक पर बताया, “करदाता ध्यान दें! निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए कळफ-2 और कळफ-3 की एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव हैं और फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।” आयकर विभाग के ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में आप आईटीआर-2 और आईटीआर-3 यूटिलिटीज डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एक विंडोज जिप फाइल मिलेगी, जिससे एक्सेल फाइल प्राप्त की जा सकती है।
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, 11 जुलाई से आईटीआर-2 उन व्यक्तियों या एचयूएफ की ओर से दाखिल किया जा सकता है जो आईटीआर-1 (सहज) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं।

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