हजारीबाग

नगर निगम का मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से बाजार समिति में 1363 लागू रहेगा।

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
हज़ारीबाग राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के लिये जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार सदर अनुमण्डल अन्तर्गत हजारीबाग नगर निगम का मतगणना कार्य कृषि उत्पादन बाजार समिति, हजारीबाग के परिसर में 27/02/2026 को 8.00 बजे पूर्वाह्न से निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163  के तहत आदेश ज्ञापांक 137/न्या०, दिनांक 27/01/2026 के द्वारा निषेधाज्ञा आदेश निर्गत है, जो यथावत रहेगा। इसके अतिरिक्त उक्त निषेधाज्ञा आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (6) के तहत निम्नांकित प्रतिबंध समाविष्ट किये जाते हैं। (1) मतगणना केन्द्र के अन्दर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। (2) किसी भी व्यक्त्ति एवं संगठन के द्वारा बिना अनुमति के विजय जुलूस/रैली, सभा, धरना या प्रदर्शन निकालने पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध आरोपित किया जाता है।
(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति मतगणना केन्द्र के 100 मीटर कि परिधि में एकत्रित नहीं होंगे। (4) The Jharkhand Control of the use of Loudspeakers Act. 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा। (5) कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेंगे। (6) सोशल मीडिया के किसी भी तंत्र यथा- फेसबुक, ट्विटर आदि पर किसी भी तरह के भड़काने वाले संदेशों के प्रेषण पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध आरोपित किया जाता है। उक्त आदेश के उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति/एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी। (7) यह निषेधाज्ञा आदेश मतगना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी/कर्मचारी/ पुलिस पदाधिकारी मतगणना अभिकर्ता पर लागू नहीं रहेगा।
(8) यह निषेधाज्ञा दिनांक 27/02/2026 को सुबह 4.00 बजे से मतगणना कार्य की समाप्ति तक लागू रहेगा।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button