गोड्डा

विकास के लिए महिला सशक्तिकरण जरुरी : डालसा

- बसंतराय प्रखंड के कदमा, जमनीकोला, बाघाकोल एवं शांचपुर सांखी पंचायत में चलंत लोक अदालत का आयोजन

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
 गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह पीडीजे रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर गुरुवार को बसंतराय प्रखंड के कदमा, जमनीकोला, बाघाकोल एवं शांचपुर सांखी पंचायत में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को कानूनी व सररकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया गया।एलएडीसी रीतेश कुमार सिंह, आयूष राज सहित अधिकार मित्र .केशव कुमार झा, मलती मुर्मू, जयसवाल मांझी, बिट्टू मंडल, सुनील कुमार, .सत्यम कुमार आदि ने कहा कि महिला शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। बेटा -बेटी को संविधान में समान अधिकार प्राप्त है। बालिकाएं भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन है। कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही समाज में व्याप्त कुरीतियों का सफाया हो सकेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में नियमित स्कूल जाने की आदत डालने से बाल तस्करी व बाल अपराध पर अंकश लग सकेगा। इसके लिए समाज को सकारात्मक सोच विकसित करने की जरुरत है। कानून में भी महिलाओं व नाबालिग के यौन शोषण को रोकने की दिशा में कठोर कानून बनाया है। इस संबंध में जन जागरुकता की जरुरत है। जानकारी रहने पर ही सशक्तिकरण संभव है। उन्होंने कहा कि कहा कि कानून में महिलाओं की रक्षा के लिए पोक्सो कानून बनाया गया है। कानून की नजर में स्त्री की लज्जा भंग करना एक गंभीर अमानवीय अपराध है। ऐसा अपराध नारी की स्वतंत्रता एवं निजी जीवन और निजता पर हमला है चाहे वह महिला किसी भी उम्र की हो सकती है। कई ऐसे कृत्य हैं जिससे स्त्री की लज्जा भंग होती है। इसमें सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को गाली देना, अश्लील बातें या हरकत करने, शरीर के किसी हिस्से को स्पर्श करने, पकड़ लेने, सार्वजनिक स्थल पर किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए उसपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने, छेड़छाड़ करने आदि शामिल हैं। इसके आरोप में सख्त सजा का प्रावधान है। शिविर में दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।
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