अमेठी

नायब तहसीलदार समेत पांच पर गंभीर धाराओं में एफआईआर

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

अमेठी। मुसाफिरखाना तहसील क्षेत्र के एक लंबे समय से चले आ रहे विवादित भूमि प्रकरण ने बड़ा मोड़ ले लिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर तत्कालीन नायब तहसीलदार सहित पाँच लोगों के विरुद्ध मुसाफिरखाना थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला निहालगढ़ चकजंगला निवासी पीड़िता सुमित्रा देवी की पैतृक भूमि पर कथित अवैध कब्जे और नामांतरण में हेरफेर से जुड़ा है।पीड़िता द्वारा न्यायालय में दाखिल प्रार्थनापत्र के अनुसार उसके चाचा राकेश और कनिकलाल ने फसली वर्ष 1409 से 1414 के बीच नायब तहसीलदार की कथित मिलीभगत से गाटा संख्या 419, रकबा 0.265 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अपना नाम दर्ज करा लिया। आरोप है कि इसके बाद राकेश ने विवादित भूमि को गुलाबचंद्र नामक व्यक्ति के हाथों बेच भी डाला।सुमित्रा देवी का कहना है कि जब उन्होंने 20 अप्रैल 2025 को इस गड़बड़ी पर आपत्ति जताई, तो आरोपितों ने न सिर्फ उन्हें गाली-गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार, दस्तावेज लेकर नायब तहसीलदार के कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी ने उन्हें फटकारकर भगा दिया और मामले की कोई सुनवाई नहीं की।थाने और एसपी कार्यालय में प्रार्थनापत्र देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़िता न्यायालय पहुँची। कोर्ट ने तथ्यों को गंभीर मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके अनुपालन में मुसाफिरखाना थाना पुलिस ने राकेश, कनिकलाल, गुलाबचंद्र, तत्कालीन नायब तहसीलदार और अर्जी नबीस के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।

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