बरेली
हत्या में आरोपी साथी को आजीवन कारावास, परिजनों को मिलेगा मुआवजा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली। मढ़ी पर रहने वाले साधु की गला दबाकर हत्या कर शव को कुंए में फेंकने के आरोपी साथी और मढ़ी पर रहने वाले अलीगंज परपरागंज निवासी चन्दन गिरि उर्फ चन्दरपाल कश्यप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम मृतक के परिजनों को बतौर मुआवजा दी जाएगी। सरकारी वकील हरेन्द्र राठौर ने बताया कि वादी मुकदमा थाना शाही औरंगाबाद निवासी रमेश चन्द्र दिवाकर ने थाना बहेड़ी में तहरीर देकर बताया था कि 17 फरवरी 2014 को अखबार पढ़ा और सूचना पर मैं पूरनलाल, विक्की दिवाकर, गंगाचरन गंगवार व दीपचन्द्र सक्सेना के साथ थाना बहेड़ी पर आया। वहां पर फोटो व कपड़ो की पोटली खोलकर हमें दिखाए तो फोटो व कपड़े देखकर हम सबने पहचाना कि यह कपड़े और फोटो मेरे बड़े भाई बाबूराम दिवाकर के हैं। बड़े भाई बाबूराम साधू हो गए थे, इसलिए वह अपना नाम बाबूराम गिरि लिखते थे और यही नाम उन्होंने अपने बांये हाथ पर गुदवाया हुआ था।


