फर्जी पहचान बताकर युवती से किया दुष्कर्म

अमरोहा कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 8 साल की कैद, 5 हजार का जुर्माना भी लगाया
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
अमरोहा : अमरोहा की एक अदालत ने युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी नाजिम अली को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी खुद को संजय नाम से पेश कर युवती के संपर्क में आया और नौकरी का झांसा देकर होटल ले गया। वहां चाय-नाश्ते के बहाने दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो खींच लिए।
घटना तीन मार्च 2024 की है। गजरौला थाना क्षेत्र के एक होटल में भदौरा गांव निवासी नाजिम अली ने सैदनगली क्षेत्र की एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। होटल में युवती को शक हुआ तो उसने आरोपी की आईडी की फोटो खींच ली। तभी खुलासा हुआ कि आरोपी का असली नाम संजय नहीं, नाजिम है।
अश्लील फोटो किए वायरल, परिजनों को दी जानकारी
जब युवती ने सच्चाई जान ली तो नाजिम ने उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। होटल के बाहर रोती-बिलखती युवती ने परिजनों को सूचना दी। मां और भाई मौके पर पहुंचे, जहां पीड़िता ने आपबीती सुनाई। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई।
दुष्कर्म, आईटी और एससी-एसटी एक्ट में दर्ज हुआ केस
मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी नाजिम अली के खिलाफ दुष्कर्म, आईटी एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है। उसे हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी।
कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी करार देकर दी सजा
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष एससी-एसटी कोर्ट) संजय चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज सक्सेना ने पक्ष रखा। बुधवार को कोर्ट ने नाजिम अली को दोषी करार देते हुए उसे 8 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



