गोड्डा
विशेष मध्यस्थता शिविर 2.0 का लाभ उठावें : पीडीजे
पिछले वर्ष विशेष मध्यस्थता शिविर में 135 मामले का निष्पादन

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने कहा कि नालसा एवं झालसा के निर्देशानुसार पिछले वर्ष 2005 में एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक विशेष मध्यस्थता शिविर का आयोजित किया गया था। इसमें सुलह-समझौता के आधार पर 135 मामले का निष्पादन किया गया था। पिछले वर्ष में मध्यस्थता के आधार पर हु़ए वादों के निष्पादन को देखते हुए इस वर्ष भी दो जनवरी से 31 मार्च 2026 तक कुल 90 दिनों का विशेष मध्यस्थता शिविर 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। यह अधिक से अधिक मामले के निष्पादन का सुनहरा अवसर है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेष मध्यस्थता शिविर 2.0 में वैवाहित विवाद के मामले, दुर्घटना दावों के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, ऋण वसूली के मामले, विभाजन के मामले, बेदखली के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले सहित अन्य उपयुक्त दीवानी मामले का निष्पादन किया जा रहा है। उन्होंने लंबित मामले के त्वरित निष्पादन कराने के लिए इस शिविर का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्री लिटिगेशन के मामले का भी सुलह- समझौता के माध्यम से निष्पादन कराया जा सकता है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक कुमार भी उपस्थित थे।



