शामली
19 साल पुराने चोरी के मामले में आरोपी को सजा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
शामली। चोरी के एक पुराने मामले में शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 में थाना थानाभवन पर अनवर पुत्र सुभराती निवासी ग्राम खेड़ीकरमू थाना कोतवाली शामली के विरुद्ध चोरी एवं चोरी का माल रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
रविवार को माननीय न्यायालय सीजेएम/जेएम कैराना ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अनवर को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में शामली पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।