हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई
आर्म्स एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अपराधी को न्यायालय ने सुनाया फैसला...

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी का एक और सकारात्मक परिणाम सामने आया है। अवैध तमंचा रखने के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को न्यायालय ने एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में जशपाल उर्फ यशपाल पुत्र चेतन सिंह, निवासी ग्राम बछलौता, थाना बाबूगढ़, जनपद हापुड़ के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद होने पर उसके विरुद्ध थाना बाबूगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 376/2017, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान हापुड़ पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करते हुए आरोप पत्र समयबद्ध तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके आधार पर मामले की सुनवाई पूरी हुई।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर माननीय न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अभियुक्त पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है।
हापुड़ पुलिस का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन और न्यायालय में सुदृढ़ पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी।



