गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोपों पर जिला प्रोबेशन अधिकारी सम्भल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई।
जिलाधिकारी की आख्या पर शासन ने विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से किया संबद्ध।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सम्भल।(बहजोई) जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के महिला कल्याण अनु भाग-1 की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी,सम्भल चन्द्र भूषण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताएं पाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध कर दिया है। शासनादेश के अनुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी पर जैम (GeM) पोर्टल के माध्यम से क्रय एवं अनुबंध प्रक्रिया में अनियमितताएं बरतने, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेबी किट क्रय, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप क्रय, मिशन वात्सल्य, चाइल्ड हेल्पलाइन, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण वन स्टॉप सेंटर सहित अन्य योजनाओं के संचालन में गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताएं किए जाने के आरोप हैं। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान शासकीय अभिलेख उपलब्ध न कराना, जांच में अपेक्षित सहयोग न देना, आवश्यक अभिलेखों का समुचित संधारण न करना, शासकीय धन के दुरुपयोग, उच्चाधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना, अधीनस्थ कार्यों का शिथिल पर्यवेक्षण तथा अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने जैसे आरोप भी शासनादेश में उल्लिखित हैं। उक्त आरोपों के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के आधार पर शासन ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने कहा कि शासन द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद प्रशासन शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता,वित्तीय अनुशासन,जवाबदेही एवं सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। शासन की योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अथवा प्रक्रियागत अनियमितता, लापरवाही या शासन के निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनहित एवं शासन की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

