हजारीबाग

जलनिधि योजना के तहत विशेष सिंचाई सुविधा के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
हज़ारीबाग़ कृषि को बढ़ावा देने, बहुफसलीय कृषि के विकास तथा मानसून पर किसानों की निर्भरता कम करने एवं विभिन्न स्रोतों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में जलनिधि योजना अंतर्गत विशेष सिंचाई सुविधा के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ लघु एवं सीमांत कृषक समूहों को दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 6 इंच व्यास के डीप बोरिंग, 1.5 एचपी सबमर्सिबल पंप, आवश्यक सामग्री एवं स्थापना (Installation) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का क्रियान्वयन विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार विधिवत गठित पानी पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। पानी पंचायत के सदस्यों के क्लस्टर में न्यूनतम 5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पर्कोलेशन टैंक निर्माण के लिए भी लघु एवं सीमांत कृषक समूहों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित क्लस्टर में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। पर्कोलेशन टैंक की निर्धारित संरचना में 120 फीट लंबाई, 100 फीट चौड़ाई, 12 फीट गहराई तथा 370 फीट बंध की व्यवस्था निर्धारित है। योजना के तहत कृषक समूहों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषक, महिला कृषक एवं इच्छुक कृषक समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन कृषक समूहों को पूर्व में डीप बोरिंग अथवा पर्कोलेशन टैंक निर्माण का लाभ प्राप्त हो चुका है, वे संबंधित योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं एवं माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया।
पात्र किसान/कृषक समूह भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्य लघु एवं सीमांत कृषक समूहों का गठन भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा किया जाएगा। हजारीबाग जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध पात्र किसानों से निर्धारित प्रपत्र-I में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
आवेदन पत्र भूमि संरक्षण सर्वे कार्यालय, कनहरी हिल रोड, दीपुगढ़ा, हजारीबाग से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/agri एवं www.sameti.org पर भी उपलब्ध है।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ संबंधित योजना ग्राम सभा/योजना बनाओ अभियान में पारित प्रस्ताव की मुखिया/ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित छायाप्रति, गठित पानी पंचायत के पंजीकरण की छायाप्रति एवं गठन की रंगीन तस्वीर, पानी पंचायत के बचत खाते में 10 प्रतिशत कृषक अंशदान जमा किए जाने का प्रमाण, लाभान्वित किसानों की सूची आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर सहित, गांव के नक्शे पर संबंधित योजना को चिह्नित कर उसकी छायाप्रति, जमीन की अद्यतन रसीद, पहचान पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र-I में पात्र कृषकों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों के त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण अथवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः जिले के पात्र लघु एवं सीमांत किसान समूहों से अपील है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन समय पर जमा कर योजना का लाभ उठाएं।
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