बरेली
करंट से हुई थी मां-बेटे की मौत, विद्युत निगम देगा 14.70 लाख का मुआवजा

नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो
बरेली। घर के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट आकर हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव धमीपुर निवासी मां-बेटे की मौत के मामले में विद्युत निगम को एक माह के अंदर पीड़ित पक्ष को 14.70 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करना होगा। 10 माह पुराने मामले में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कालीचरन, सदस्य संजीव कुमार गौतम और अनीता यादव की बेंच ने यह आदेश दिया है।
धमीपुर गांव निवासी शेर सिंह के घर के पास से 11 केवी की लाइन गुजर रही थी। जर्जर और काफी नीचे लटक रही इस लाइन को ठीक कराने के लिए उन्होंने और गांव के प्रधान ने कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना। 13 फरवरी 2024 की शाम 5:30 बजे शेर सिंह लाइन की चपेट में आ गए। उनकी मां रामकुंवर ने बचाने की कोशिश की तो वह भी झुलस गईं। शेर सिंह की मौके पर ही और रामकुंवर की इलाज के दौरान 25 मार्च को मौत हो गई थी।
अदालत ने आदेश दिया कि विद्युत निगम मृतक शेर सिंह की पत्नी रूपवती को मुआवजे के रूप में 12 लाख रुपये, मानसिक-आर्थिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये अदा करे। इस धनराशि में से आधी धनराशि 6.25 लाख रुपये रूपवती के नाबालिग पुत्र आर्यन के बालिग होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा की जाए। शेष 6.25 लाख रुपये में से तीन लाख रुपये रूपवती को नकद दिए जाएं, ताकि वह अपने नाबालिग बेटे का पालन-पोषण कर सके। शेष 3.25 लाख रुपये तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा किए जाएं।



