बाराबंकी

अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो

बाराबंकी : अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी विकास चन्द्र त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें 100 से अधिक डीजे संचालकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर आदि अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आगामी त्योहारों, आयोजनों एवं विवाह समारोहों के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, समयबद्धता एवं विधि व्यवस्था के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। डीजे बजाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों एवं रिहायशी क्षेत्रों में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध की जानकारी दी गई। किसी भी आयोजन के दौरान डीजे संचालकों को भीड़ नियंत्रण, जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने हेतु प्रेरित किया गया। डीजे संचालन में नाबालिग बालकों को कार्य में लगाना बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन है, इसके लिए भी सभी संचालकों को सतर्क किया गया एवं डीजे से किसी भी अशोभनीय/अमर्यादित तथा सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला प्रसारण न करने हेतु भी निर्देशित किया गया। यदि कोई डीजे संचालक निर्धारित समय एवं ध्वनि सीमा आदि नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उनकी मशीन जब्त कर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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