कोटकासिम प्रधान के निलम्बन का मामला कोर्ट ने दिया पुन:बहाली का
आदेश,प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश लेने का हवाला देकर पदभार ग्रहण करने से रोका

खैरथल -तिजारा : कोटकासिम पंचायत समिति की पूर्व प्रधान डॉ. विनोद कुमारी सांगवान को राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश अवनीश झिंगन ने उनके निलंबन आदेश को रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव से पद पर पुनः बहाली के निर्देश दिए कोर्ट के इस फैसले के बाद बुधवार को कोटकासिम में हलचल तेज हो गई। पंचायत समिति परिसर में डॉ. सांगवान के संभावित पदग्रहण को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। कोटकासिम एसडीएम रेखा यादव, थानाधिकारी नन्दलाल जांगिड़, किशनगढ़बास थानाधिकारी और तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा तथा बीडीओ श्याम सुंदर शर्मा मौके पर मौजूद रहे। हालांकि, प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश लेने का हवाला देकर डॉ. सांगवान को पदभार ग्रहण करने से रोक दिया। इस पर उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने कहा कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने प्रधान के कार्यग्रहण आदेश कोटकासिम विकास अधिकारी और एसडीएम को दिए हैं। डॉ. सांगवान के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता पंचायत समिति परिसर में जुटे।


