गोड्डा
सिविल एसडीओ ने गोड्डा रेलवे स्टेशन से हंसडीहा रेलवे स्टेशन तक 60 दिनों का लगाया निषेधाज्ञा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव द्वारा जानकारी दी गई कि जिलेवासियों को सूचित किया जाता है कि अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत गोड्डा रेलवे स्टेशन से हंसडीहा रेलवे ट्रैक (गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत) से 500 गज तक BNSS 2023 की धारा-163 (द०प्र०सं० की धारा-144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।
गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोडैयाहाट रेलवे स्टेशन, कठौन रेलवे स्टेशन, धर्मुडीह रेलवे स्टेशन, जमुआ रेलवे ट्रैक, पुनसिया रेलवे ट्रैक, क्यू०आर०टी०-01 (गोड्डा) एवं क्यू०आर०टी०-2 (पोडैयाहाट) से 500 गज की परिधि के अंदर चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना या नाजायज मजमा लगाना निषेध होगा।
गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोडैयाहाट रेलवे स्टेशन, कठौन रेलवे स्टेशन, धर्मुडीह रेलवे स्टेशन, जमुआ रेलवे ट्रैक, पुनसिया रेलवे ट्रैक, क्यू०आर०टी०-01 (गोड्डा) एवं क्यू०आर०टी०-2 (पोडैयाहाट) से 500 गज की परिधि के अंदर तक किसी भी आंदोलनकारी को जाने की अनुमति नहीं होगी।
गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोडैयाहाट रेलवे स्टेशन, कठौन रेलवे स्टेशन, धर्मुडीह रेलवे स्टेशन, जमुआ रेलवे ट्रैक, पुनसिया रेलवे ट्रैक, क्यू०आर०टी०-01 (गोड्डा) एवं क्यू०आर०टी०-2 (पोडैयाहाट) से 500 गज की परिधि के अंदर तक किसी भी व्यक्तियों को किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र यथा-लाठी, भाला, गंड़ासा, तीर-कमान या विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोडैयाहाट रेलवे स्टेशन, कठौन रेलवे स्टेशन, धर्मुडीह रेलवे स्टेशन, जमुआ रेलवे ट्रैक, पुनसिया रेलवे ट्रैक, क्यू०आर०टी०-01 (गोड्डा) एवं क्यू०आर०टी०-2 (पोडैयाहाट) से 500 गज की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का ध्वनी विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति नहीं होगी।
गोड्डा रेलवे स्टेशन, पोडैयाहाट रेलवे स्टेशन, कठौन रेलवे स्टेशन, धर्मुडीह रेलवे स्टेशन, जमुआ रेलवे ट्रैक, पुनसिया रेलवे ट्रैक, क्यू०आर०टी०-01 (गोड्डा) एवं क्यू०आर०टी०-2 (पोडैयाहाट) से 500 गज की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से आवाजाही नहीं करेंगे।
यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिस कर्मियों एवं रेल परिचालन, यात्रियों पर निषेधाज्ञा के नियम को क्षांत किया जाता है।
सभी जिलेवासियों को सूचित किया जाता है कि ऊपर अंकित BNSS की धारा-163 (द०प्र०सं० की धारा-144) के आदेश का उल्लंघन पर संबंधित के विरूद्ध BNSS की धारा-223 (भा०द०वि० की धारा-188) के अंतर्गत दण्डनीय है। यह निषेधाज्ञा 19.09.2025 के अपराह्न 07:00 बजे से लेकर अगले 60 दिनों तक लिए प्रभावी रहेगा।



