ललितपुर

विक्रय ट्रक की किश्तें जमा नहीं कर रहा खरीददार

ट्रक मालिक ने न्यायालय के जरिए दर्ज कराया मामला

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। शहर के मोहल्ला घुसयाना निवासी मनोज विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण ने सीजेएम न्यायालय में दावा पेश किया है। बताया कि उसने गुड्स कैरियर ट्रक नं. यू.पी.94 ए.टी. 9721 को फाइनेंस पर क्रय किया है। 4 नवम्बर को उसने नदीपुरा निवासी विनोद कुमार पुत्र रामसेवक को 6.51 लाख रुपये में विक्रय कर दिया। ट्रक की कुल 47 किश्तें अदा की जानी थी, जिसमें 10 किश्त जमा की जिम्मेवारी उसकी थी और उसने 7 किश्तें जमा की, जिसमें प्रत्येक किश्त 1 लाख 21 हजार 465 रुपये की थी और तीन किश्तों की अदायगी उसकी संपूर्ण 10 किश्तें जमा हो गयी। शेष 37 किश्तों की अदायगी 4 दिसम्बर 2024 से शुरू होंनी थी, जो कि 44 लाख 94 हजार 205 रुपये को विनोद कुमार द्वारा फाइनेंस कम्पनी में फोन-पे के माध्यम से करना हो, जिसकी रसीद व प्रमाण पत्र उसे उपलब्ध करायेंगे। विक्रय अभिलेख नोटरी अधिवक्ता के माध्यम से प्रमाणित कराया गया। बताया कि विनोद कुमार ट्रक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किश्तें जमा नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उसने विनोद से शर्त अनुसार किश्तें जमा करने की बात कही। परन्तु विनोद हीला-हवाली करते रहे। विक्रय शर्त में यह भी उल्लेख किया गया कि विनोद द्वारा निरंतर 2 किश्तें जमा न करने पर बिक्री ट्रक को राज्यमार्ग पर चलने से निषिद्ध होगा, और अग्रिम धनराशि पीडि़त को विनोद कुमार से प्राप्त हुयी वह भी समाप्त हो जायेगी और ट्रक पुन: उसके पास आ जायेगा, जिसमें आपत्ति नही होगी। आरोप है कि विनोद कुमार द्वारा विक्रय शर्त का उल्लंघन किया गया। बताया कि 17 सितम्बर 2025 की शाम 5 बजे विनोद कुमार से उसने किश्तें जमा करने की बात कही तो विनोद ने उसे किश्त न जमा करने और न ही वाहन वापस देने की धमकी दी। पीडि़त ने बताया कि मामले की सूचना उसने 19 सितम्बर को एसपी से की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी। अब न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने विनोद कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 (2) व 351 (2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
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