शामली

21 और 22 साल पुराने मामलों में आया फैसला

दो दोषियों को सजा व जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

कांधला/शामली। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर शामली पुलिस ने दो पुराने मामलों में न्यायालय से दोषियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। दोनों मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

पहले मामले में वर्ष 2004 में थाना कांधला पर दर्ज मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मुकदमे में ग्राम जसाला निवासी राजकुमार पुत्र रामनारायण को दोषी पाया गया। माननीय न्यायालय जेएम कैराना ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

वहीं दूसरे मामले में वर्ष 2005 में थाना कांधला पर गौवध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में ग्राम घसौली निवासी काला पुत्र मुनत्याज को दोषी करार दिया गया। माननीय न्यायालय जेएम शामली ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई 11 दिन की अवधि के कारावास तथा 2550 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

शामली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय में सशक्त पैरवी का अभियान लगातार जारी है। पुराने मामलों में भी दोषियों को सजा दिलाकर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराध करने वालों को कानून के शिकंजे से बचना आसान नहीं है।

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