शामली
अदालत में प्रभावी पैरवी, अभियुक्त को सजा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद शस्त्र अधिनियम के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अनिल पुत्र सुभाष निवासी मोहल्ला अटल विहार, कोतवाली शामली को जेल में बिताई गई 4 माह 7 दिन की अवधि के कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।


