
नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए 13 व्यक्तियों को बरी कर दिया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह की गवाही संदेह के घेरे में थी। इस कारण आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि गवाह की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगे थे। ऐसे में किसी भी आरोपी को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा।
दंगा मामलों में अक्सर गवाहों की पहचान और उनकी गवाही की सत्यता एक बड़ी चुनौती होती है। इस मामले में भी अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सिद्धांत को दशार्ता है।
गवाह की गवाही पर संदेह
अदालत ने पाया कि मुख्य गवाह की गवाही में कई विसंगतियां थीं। उसकी बातों में विरोधाभास भी सामने आए। इन विसंगतियों के कारण गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हुआ। न्यायिक प्रणाली में गवाह की गवाही का पुख्ता होना आवश्यक है। यदि गवाह की गवाही कमजोर हो, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है।


