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बाराबंकी जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉ. रोहित प्रसाद निलंबित

गंभीर आरोपों पर शासन की कार्रवाई

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश शासन ने बाराबंकी जिला चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ परामर्शदाता (सर्जन) डॉ. रोहित प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा 1 जुलाई 2026 को जारी आदेश में उनके खिलाफ गंभीर कदाचार के आरोपों के आधार पर विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित होने की बात कही गई है।
शासन के आदेश के अनुसार डॉ. रोहित प्रसाद पर समय से ओपीडी में न बैठने, ऑपरेशन थिएटर में समय पर उपस्थित न होने, अस्पताल के कर्मचारियों एवं मरीजों के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 के उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान डॉ. रोहित प्रसाद को अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अयोध्या मंडल कार्यालय से संबद्ध किया गया है, जहां उनकी उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इसके अलावा शासन ने मामले की विभागीय जांच के लिए निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शासन का यह आदेश अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में चर्चा का माहौल है, जबकि अब सभी की नजर विभागीय जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है।
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