नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
कांधला। थाना कांधला पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते वर्ष 2017 में दर्ज आयुध अधिनियम के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में थाना कांधला पर मु0अ0सं0-173/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत ग्राम गढ़ीदौलत निवासी वाकेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय जेएम शामली ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी भविष्य में भी जारी रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके।

