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शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी का ऐलान

बोलीं- मेरी हत्या हो सकती है, फिर भी लौटूंगी

नई दिल्ली। 78 वर्षीय नेता, जो अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद भारत चली गई थीं, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई थी, ने कहा कि लौटने पर वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अवामी लीग के दूसरे निर्वासित नेताओं के साथ दिसंबर के आसपास स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही उन्हें वहां पहुंचने पर गिरफ्तारी या मौत का सामना करना पड़ सकता है। 78 वर्षीय नेता, जो अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद भारत चली गई थीं, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई थी, ने कहा कि लौटने पर वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बना रही हैं। इतिहास
हसीना का कहना है कि ढाका से कोई बातचीत नहीं हो रही है
उन्होंने आगे साफ किया कि तय कार्यक्रम के अनुसार घर लौटने को लेकर ढाका में मौजूद मौजूदा अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। शेख हसीना ने कहा मेरे लौटने पर वे मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेरी हत्या भी कर सकते हैं। फिर भी, मुझे जाना ही है। अपने देश में मौजूद राजनीतिक समर्थकों की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए, पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी जमीन पर नतीजों का सामना करने के अपने संकल्प पर जोर दिया।
मेरे दल के नेताओं और कार्यकतार्ओं पर भीषण दमन हो रहा है। अगर मौत आती है, तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी धरती पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था। यह महत्वपूर्ण घोषणा बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी।
ये आरोप 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकार की कार्रवाई से जुड़े थे, जिनकी वजह से आखिरकार अवामी लीग की सरकार गिर गई। ट्रिब्यूनल ने राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्होंने या तो इसके आदेश दिए थे या फिर इन मौतों को रोकने में नाकाम रहे थे। इसी फैसले में ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मौत की सजा और पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पाँच साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही, न्यायिक संस्था ने सरकार को शेख हसीना और कमाल, दोनों की संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश दिया।

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