बरेली

अवशेष खनिज पदार्थों की धनराशि कार्यदायी संस्थाओ से जमा कराने के संबंध में हुई बैठक

नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो
 बरेली । जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अवशेष खनिज पदार्थों की धनराशि कार्यदायी संस्थाओ से जमा कराने के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में निर्देश दिये गए कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्राप्त किये जाने वाले उपखनिज नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध अभिवहन प्रपत्र (ई-एम० एम०-11) के आधार पर परिवहन किये गये है। यदि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किसी भी उपखनिज का प्रयोग बिना वैध अभिवहन प्रपत्र (ई-एम० एम०-11) के किया जाता है, तब प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए निर्धारित लेखा शीर्षक “0853-अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग-102 में जमा करा लिया जाये तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय को भी भेज दी जाये। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को अवशेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा कराने के निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक में जमा की सूचना सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। बैठक में खनन अधिकारी सहित निर्माण एजेंसियो के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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