पाकुड़

पाकुड़ में ऑटो–टोटो संचालन को सुगम व सुरक्षित बनाने हेतु उच्चस्तरीय बैठक, 14 दिसंबर के बाद अवैध वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध

High-level meeting to ensure smooth and safe operation of auto-toto in Pakur, complete ban on illegal vehicles after December 14

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।

पाकुड़। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी तथा जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ऑटो–ई-रिक्शा मालिक एवं चालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक मुफ्फस्सिल थाना परिसर में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में चलने वाले सभी तीन पहिया (ऑटो/टोटो) वाहनों के सुगम, सुरक्षित और अनुशासित परिवहन को सुनिश्चित करना था। बैठक में अंचल निरीक्षक शम्भू शरण दत्ता, मुफ्फस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन के रितेश कुमार सिंह, चांदपुर मुखिया पुरनेन्दु सरकार, ऑटो–ई-रिक्शा ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाबी राय, सचिव अनिकेत गोस्वामी, मोनी कुमार सिंह, शब्बीर हुसैन, सादेकुल शेख सहित बड़ी संख्या में चालक और वाहन स्वामी उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गये प्रमुख निर्णय व निर्देश

14 दिसंबर 2025 से अवैध वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध

जिले के किसी भी मार्ग पर बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट वाले ऑटो-टोटो का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, विशेषकर पश्चिम बंगाल, मालदा, फरक्का आदि जगहों से आने वाले अवैध वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चांदपुर चेकपोस्ट पर अनिवार्य सवारी उतारना

बॉर्डर क्षेत्र से आने वाले अवैध तीन पहिया वाहन सवारी को केवल चांदपुर चेकपोस्ट के निर्धारित पड़ाव स्थल पर ही उतारेंगे।
सवारी को आगे ले जाने का कार्य केवल पाकुड़ के वैध पंजीकृत वाहन करेंगे।

नाबालिग चालक पर सख्त रोक

नाबालिग चालक पाए जाने पर भारी जुर्माना, कठोर कानूनी कार्रवाई, गार्जियन से PR Bond/affidavit के बाद ही वाहन छोड़ा जायेगा।

14 दिसंबर के बाद ड्रेस कोड व आई कार्ड अनिवार्य रहेगा। जहां ऑटो चालक खाकी ड्रेस, जबकि टोटो चालक नीली ड्रेस व वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ – साथ जिला प्रशासन द्वारा जारी आई-कार्ड अनिवार्य रूप से लेकर ही ड्राइव कर सकेंगे। इनके बिना किसी भी सड़क मार्ग पर संचालन संभव नहीं होगा।

रूट परमिट अनिवार्य, उल्लंघन पर ₹11,650 या उससे अधिक जुर्माना

रूट परमिट नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192(A), 177, 179, 190(2) के तहत भारी जुर्माना व वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी।

पड़ाव स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएँ

14 दिसंबर तक सफाई, पेयजल, बिजली, शौचालय, साइन बोर्ड, सूचना बोर्ड की व्यवस्था पूरी कर ली जायेगी। साथ ही 15 दिसंबर से यह पड़ाव स्थल पूर्ण रूप से कार्यरत होगा।

15 दिसंबर से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

चांदपुर चेकपोस्ट पर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पुलिस बल तैनात रहेगा। परिवहन विभाग की टीम समय-समय पर कागजातों की जांच करेगी।

सड़क पर जहाँ-तहाँ सवारी उतारने–चढ़ाने पर सख्त कार्रवाई

अनुचित स्थानों पर वाहन रोककर सवारी उतारने/चढ़ाने पर जुर्माना, वाहन जब्ती, कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

टोटो में सामान ढोना प्रतिबंधित

किसी भी परिस्थिति में टोटो का उपयोग माल ढुलाई के लिए नहीं किया जायेगा।

एसोसिएशन ने दिया पूर्ण सहयोग का आश्वासन

बैठक में ऑटो–ई-रिक्शा ऑनर्स चालक एसोसिएशन ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन के निर्णयों का पूर्ण समर्थन किया जाएगा और सभी चालकों को निर्देशों की जानकारी दी जाएगी।

जाम-मुक्त पाकुड़ की दिशा में बड़ा कदम

अधिकारियों ने कहा कि “पाकुड़ हम सभी का है। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सभी को नियमों का पालन करना होगा। बदलाव तभी संभव है जब हम स्वयं नियमों का पालन करने की पहल करें।”

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