मेरठ

मेरठ में लागू हुए निषेधात्मक आदेश: 2 जुलाई से 30 अगस्त तक रहेगा प्रभावी

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पारित किए आदेश

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।

मेरठ। आगामी त्योहारों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मेरठ जनपद में 2 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक के लिए निषेधात्मक/प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वी.के. सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है।

डॉ. सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में मोहर्रम, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी जैसे पर्वों के साथ-साथ विभिन्न आयोगों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। चूंकि मेरठ एक संवेदनशील जिला है, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक हो गया है।

नए आदेशों के तहत जनपद में कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन बिना पूर्व अनुमति के ऐसे कार्यक्रम, जुलूस, पदयात्रा या प्रचार गतिविधियां नहीं कर सकेगा जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो। किसी की भूमि, भवन या दीवार पर पोस्टर, होर्डिंग, या प्रचार लेख भी बिना अनुमति नहीं लगाए जा सकेंगे। लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूर्व अनुमति के बिना पूर्णतः वर्जित रहेगा। अनुमति मिलने पर भी उसकी शर्तों का उल्लंघन दंडनीय होगा।

चूंकि परिस्थितियां तात्कालिक एवं आपातकालीन हैं, इसलिए यह आदेश एकतरफा (एक पक्षीय) रूप से पारित किया गया है। यह सभी 32 थानों (महिला थाना सहित) के अंतर्गत लागू रहेगा और जनपद में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से प्रभावी होगा।

उल्लेखनीय है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर इस आदेश को पूर्व में समाप्त किया जा सकता है या अवधि बढ़ाई जा सकती है।

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