पाकुड़

पाकुड़ नगर क्षेत्र में श्रम विभाग के द्वारा चलाया गया बाल श्रम विमुक्ति सह- जागरुकता अभियान

Child labour liberation cum awareness campaign run by the Labour Department in Pakur city area

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
बीते बुधवार को श्रम अधीक्षक, पाकुड़ के द्वारा पाकुड़ नगर क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटल एवं गैरेज आदि में बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरुकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान धावा दल द्वारा पाकिजा होटल, मालगोदाम रोड, पाकुड़ से दो बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को CWC को सुर्पद किया गया एवं नियोजक पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं खतरनाक नियोजन में 14-18 वर्ष तक के बच्चो का नियोजन प्रतिषेध है। उल्लंघन की स्थिति में नियोजक पर बीस हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक का जुर्मना अथवा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनो हो सकता है। जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए निरन्तर कारवाई जारी रहेगी। इस अभियान में कैलाश सत्यार्थी फाउन्डेशन के सदस्य, चाइल्ड लाइन एवं श्रम विभाग के कर्मी शामिल थे।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button