गोड्डा
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में दो चैनलों एवं एक अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। नगर पालिका निर्वाचन 2026 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए एक्सप्रेस न्यूज़ झारखंड, समाचार आज तक तथा राजेश कुमार साह, अभ्यर्थी (अध्यक्ष पद), गोड्डा नगर परिषद के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की है। यह जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के कार्यालय की ओर से दी गई।
प्राप्त शिकायत के अनुसार, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा सक्षम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना टोटो वाहन पर बैनर एवं लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया, जो आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही संबंधित चैनलों द्वारा प्रसारित समाचार/कार्यक्रमों में चुनावी नियमों की अनदेखी किए जाने की भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किए जाने की आशंका उत्पन्न हुई। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। तत्पश्चात संबंधित पक्षों के विरुद्ध प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चुनाव प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर और अधिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी मीडिया संस्थानों एवं अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा जिम्मेदार आचरण का परिचय दें।


