बोकारो

बोकारो स्टील सिटी बीएसएल सेक्टर-12 में क्षतिग्रस्त क्वार्टरों के बदले नये आवास के लिये आवेदन अब 11 जनवरी 2026 तक

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट की ओर से सेक्टर-12 में चिन्हित “ई ” व “डी ” टाइप क्वार्टरों को संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त व नॉन-रिपेरेबल घोषित किया है

क्षतिग्रस्त व नॉन-रिपेरेबल घोषित चिह्नित “ई ” व “डी ” टाइप क्वार्टरों में रह रहे ऑन-रोल बीएसएल कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के तहत कर्मी अब 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. पहले इसकी अंतिम तिथि 27 दिसंबर निर्धारित की गयी थी

तत्काल क्वार्टर खाली करने के लिये संबंधित ब्लॉकों में नोटिस भी प्रदर्शित की गयी

बताते चलें कि सेक्टर-12 के उक्त संबंधित क्वार्टरों को टीए-सिविल विभाग की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया गया है

सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त ब्लॉकों में निवासरत कर्मियों को तत्काल क्वार्टर खाली करने के लिये संबंधित ब्लॉकों में नोटिस भी प्रदर्शित कर दिये गये हैं

उपलब्ध क्वार्टरों की सूची व तल विवरण बीएसएल इंट्रानेट पर किया गया अपलोड

एस-1 से एस -11 ग्रेड के वे कर्मचारी, जो वर्तमान में सेक्टर-12 के चिन्हित क्षतिग्रस्त ब्लॉकों में निवासरत हैं , वे बीएसएल पोर्टल के माध्यम से 11 जनवरी रात्रि 11:59:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं

बीएसएल प्रबंधन की ओर से इससे संबंधित सर्कुलर शनिवार को जारी कर दिया गया है. ऑनलाइन आवेदन चल रहा है. कर्मी अधिकतम 20 विकल्प क्रमवार ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपलब्ध क्वार्टरों की सूची व तल विवरण बीएसएल इंट्रानेट पर अपलोड कर दिये गये हैं. इसको देखकर आवेदन किया जा सकता है

आवेदन करने से पूर्व क्वार्टरों का भौतिक सत्यापन कर लें कर्मी

बीएसएल प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को आवेदन करने से पूर्व क्वार्टरों का भौतिक सत्यापन करने की सलाह दी गयी है. क्वार्टर का आवंटन कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा. आवंटन आदेश विकल्प भरते समय दर्ज किये गये ई-मेल आईडी पर ऑनलाइन माध्यम से संबंधित आवंटी को भेजा जायेगा. आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित कर्मचारी को 10 दिनों के भीतर आवंटन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए क्वार्टर अधिग्रहण के लिये आवेदन करना अनिवार्य होगा

कठिनाई की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर टीए-आवंटन को सूचित करना होगा

आवंटन के संबंध में किसी भी असुविधा या कठिनाई की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर टीए आवंटन अनुभाग को सूचित करना आवश्यक होगा. आवंटन स्वीकार किये जाने के बाद नये क्वार्टर के अधिग्रहण व पूर्व क्वार्टर के परित्याग की समस्त प्रक्रिया एचएआर2017 की संशोधित धारा 19 व 21 के अनुरूप ऑनलाइन माध्यम से की जायेगी

यदि कोई क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में तो रिक्त कराने के बाद हीं कर्मी को कब्जा प्रदान किया जाएगा

कर्मियों को क्वार्टर आवंटन करने के बाद यदि कोई क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में पाया जाता है, तो उसके रिक्त अथवा निष्कासन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कब्जा प्रदान किया जायेगा. निर्धारित अवधि के भीतर यदि अनधिकृत कब्जा हटाया नहीं जा सका, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संबंधित कर्मचारी का नाम पुनः वरिष्ठता सूची में यथावत रखा जायेगा

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