ललितपुर
बाल विवाह कराने पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई जारी है। डीएम सत्य प्रकाश के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल के निर्देशन में बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने थाना बानपुर में शिकायत दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजकुमार, सदस्य अर्चना सक्सेना, वासुदेव, रविनारायण चौबे एवं प्रताप नारायण गोस्वामी की सहमति पर चाइल्ड हेल्पलाइन के को-ऑर्डिनेटर अजय कुशवाहा और पर्यवेक्षक शुभम शुक्ला ने पुलिस को तहरीर दी। शिकायतकर्ता म.प्र.छतरपुर के थाना धुवारा अंतर्गत ग्राम नयाखेड़ा निवासी चन्द्रपाल पुत्र मथुरा पाल ने बताया कि उसने 5 मई को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर 17 वर्षीय बालिका के बाल विवाह की सूचना दी थी। शिकायत के अनुसार बालिका के माता-पिता द्वारा 12 मई 2026 को उसका विवाह थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम धुरवारा निवासी कमल सिंह पुत्र श्यामलाल पाल के साथ करा दिया गया। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति ने बालिका एवं उसके परिजनों को समझाइश दी थी। परिजनों ने समिति के समक्ष शपथ पत्र देकर बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह कराने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद विवाह करा दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बालिका के पिता-माता, लड़के के पिता श्यामलाल पाल, माता तथा एक सक्रिय सदस्य के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 एवं 11 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जाएगा तथा इस प्रकार के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

