भरत पुर
भुसावर चोरी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा
नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
भुसावर कस्बा भुसावर स्थित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के दर्ज दो मामलों में आरोपी को सोमवार को आर्थिक जुर्माना सहित तीन वर्ष की सजा सुनाई है।भुसावर स्थित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेट कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अदालत में दौसा जिले के महवा थाने के हडिया गांव निवासी अभियुक्त विक्रम मीणा (उर्फ वीरेंद्र) पुत्र दिलीप मीणा को भुसावर कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दो अपराधों के लिए प्रत्येक में तीन साल की जेल और प्रत्येक में दस दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। भुसावर कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हडिया निवासी अभियुक्त को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और दस दस हजार रुपए की राशि जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी; जिसके आधार पर खेड़ली मोड़ पुलिस ने मामला संख्या 8/2026 और 13/2026 के तहत आरोपी विक्रम मीणा को गिरफ्तार कर जांच शुरू की थी। यह आरोपी इससे पहले भी 20 से 22 मोटर साइकिल चोरी के मामलों में शामिल रहा है, जिसे अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल और दस दस हज़ार रूपये का जुर्माना तथा तीन वर्ष की सजा सुनाईं ।

