
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
मथुरा। थाना महावन पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में 68-एफ (2) के तहत आरोपी के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली स्थित सफेमा के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन मिलने के बाद बुधवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी की चल अचल सम्पत्ति कुर्क की। एसएसपी श्लोक कुमार ने जिले भर में साइबर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए चल अचल संपत्ति बनाने की जानकारी होने पर पुलिस ने सम्पत्ति चिह्नित की। इसमें महावन थाना क्षेत्र के गांव पचावर निवासी पुष्पेन्द्र की तस्करी के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित की गयी चल-अचल संपत्ति चिह्नित करते हुए थाना पुलिस ने फ्रीजर करने की रिपोर्ट बनाकर एसएसपी को भेजी थी। एसएसपी श्लोक कुमार ने रिपोर्ट फ्रीजर रिपोर्ट को दिल्ली स्थित सफेमा के समक्ष अधिकारी के पास अनुमोदन के लिये भेजी थी। सफेमा से अनुमति मिलने के बाद बुधवार को सीओ महावन संजीव कुमार राय, नायब तहसीलदार (मजिस्ट्रेट) प्रद्युमन सिंह, प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक ध्यनवीर सिंह, विनीत चौधरी, विषय कुमार, सतेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र कुमार,महिला उप निरीक्षक निशिका ने पुलिस टीम के साथ गांव पचावर पहुंचे। वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (2) के तहत मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी पुष्पेन्द्र की चिह्नित की गयी करीब डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति में बोलेरो, बाइक के अलावा करीब एक करोड 42 लाख 55 हजार 821 रुपये कीमत के आवासीय जमीन को अधिग्रहण की कार्रवाई की।इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम ने डुगडुगी बजवाकर अधिगृहण का नोटिस आवासीय भवन पर चस्पा कराया। बताते चलें कि पुष्पेन्द्र को 13 मई को महावन पुलिस ने तस्करी को ले जाये जा रहे करीब 20 किलो गांजा समेत गिरफ्तार किया था।



