खैरथल

एनएच-48 पर स्लीपर व लग्जरी बसों की जांच

नियम उल्लंघन पर दो बसों के चालान, 30 हजार का जुर्माना लगाया 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
खैरथल-तिजारा : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल-तिजारा (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) शैलेन्द्र व्यास के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजीत कुड़ी के नेतृत्व में परिवहन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात्रि को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर सकतपुरा-बावद के निकट स्लीपर एवं लग्जरी बसों के विरुद्ध विशेष निरीक्षण अभियान चलाया।
निरीक्षण के दौरान संचालित बसों की गहन जांच की गई। जांच में मोटर वाहन अधिनियम एवं परिवहन नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने पर दो बसों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।
अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि दोनों बसों के आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) अवरुद्ध थे, जिससे दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी। साथ ही इन बसों में अवैध रूप से पार्सल का परिवहन भी किया जा रहा था, जो परमिट की शर्तों के विपरीत पाया गया।
संयुक्त टीम ने मौके पर दोनों बसों पर कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया तथा सुरक्षा सम्बंधी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बस संचालकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, परिवहन नियमों का पूर्ण पालन करने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजीत कुड़ी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। परिवहन वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे संयुक्त निरीक्षण अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस विशेष अभियान के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृष्ण किशोर सैनी, सब इंस्पेक्टर शिवलाल तथा थाना मुण्डावर पुलिस के जाप्ते सहित प्राधिकरण के पीएलवी सूरजभान कछवाहा व राहुल कुमार भी मौजूद रहे । संयुक्त टीम ने बस संचालकों को यात्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन करने की हिदायत दी।
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