शामली
शामली पुलिस की सशक्त पैरवी, 5 अभियुक्तों को सजा
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए शामली पुलिस को सफलता मिली है। अलग-अलग अभियोगों में पांच अभियुक्तों को कारावास की सजा और कुल 13,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2009 के शस्त्र अधिनियम और गौवध अधिनियम के दो मामलों में आरोपी राहत पुत्र अब्बास कुरैशी निवासी टपराना को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ क्रमशः 500 और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वहीं वर्ष 2004 के मामले में चार अभियुक्तों सादिन, इकराम, बब्बी और जल्ला को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई। चारों पर 2,500-2,500 रुपये, कुल 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।