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राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में नया मोड़

वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज

सुल्तानपुर । मामले में अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और जमानत ली थी। बाद में शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में नया मोड़ आ गया है। वॉयस सैंपल का मिलान कराने की अर्जी खारिज होने के बाद शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्र ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की गई है।
मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को सुलतानपुर की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मामले में 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई के लिए तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और जमानत ली थी। बाद में शिकायतकर्ता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का मिलान कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी।
विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि एक सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट के रुख पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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