बुलंदशहर

आप्रेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने की प्रभावी पैरवी 

गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को 10 -10 वर्ष सश्रम कारावास व पचास पचास हजार रुपए का जुर्माना

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो 
बुलंदशहर ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या करने के 03 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी
अवगत कराना हैकिअभियुक्तगण 1.मनोज कुमार पुत्र रामगोपाल 2.करन सिंह उर्फ जंगली पुत्र रामचरन 3.दुर्गपाल उर्फ दुर्गी पुत्र रामगोपाल निवासीगण ग्राम दीवलाखेड़ा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी राधेश्याम पुत्र बनी सिंह निवासी ग्राम दीवलाखेड़ा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर के पिता के साथ मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था । जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में दिनांक 23.08.2021 को थाना छतारी पर मुअसं- 409/21 धारा 304/34/323/504 भदावि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 15.09.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। *इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप *दिनांक 03.09.2026 को न्यायाधीश  धीरेन्द्र कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.मनोज कुमार 2.करन सिंहउर्फजंगली3.दुर्गपाल उर्फ दुर्गी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक  राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक  पंकज राय, पैरोकार का0 दीपक देकवानी व कोर्ट महोरिर्र म0का0 पूजा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
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