साहेबगंज

विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
साहिबगंज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण-नालसा एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह- अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,साहिबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में नालसा की योजनाओं को जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए मेगा ड्राइव, प्रथम चरण के तहत विशेष विधिक जागरूकता दिनांक 25 अगस्त से 23 अक्टूबर 2025 तक अभियान चलाया जा रहा है।जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नालसा की विभिन्न योजनाओं एवं विधिक सेवाओं की जानकारी प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना तथा पात्र लोगों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सहायता से जोड़ना है।इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वनाथ भगत ने बरहेट के संथाली गांव के विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया तथा जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।उन्होंने ग्रामीणों को नालसा की विभिन्न योजनाओं,निःशुल्क विधिक सहायता,विधिक अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी।साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया और लाभुकों को सरकारी योजनाओं के तहत सामग्री प्रदान की।कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर,असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।ग्रामीणों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने पर उचित विधिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।मेगा ड्राइव को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचाने में पैरा-लीगल वॉलंटियर्स न्याय मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।न्याय मित्र ग्रामीणों से निरंतर संपर्क कर उन्हें विधिक अधिकारों एवं उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी दे रहे हैं।इसके साथ ही पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाने में भी सहयोग किया जा रहा है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है कि अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक विधिक जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।किसी भी व्यक्ति को केवल जानकारी या संसाधनों के अभाव में अपने अधिकारों एवं न्याय से वंचित न होना पड़े,इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं सहायता कार्य जारी है।
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