बरेली
क्लासिक प्योर ब्रांड का पैकेज्ड पानी असुरक्षित, बिक्री पर रोक, लाइसेंस निलंबित
नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो
बरेली। क्लासिक प्योर ब्रांड का पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जांच में असुरक्षित मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बैच की बिक्री पर रोक लगाते हुए फर्म का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार 24 जून को खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके दीक्षित ने ग्राम चनेहटी, थाना कैंट स्थित भारत इंटरप्राइजेज से सैंपल लिया था। कारोबारी मो. रजा पुत्र ताहिर अली के यहां से क्लासिक प्योर का सैंपल FSDA/UP/942215/2026-27 जांच को भेजा गया था। राजकीय खाद्य विश्लेषक लखनऊ की 14 जुलाई की रिपोर्ट TC1377926000006588F में नमूना अधोमानक और असुरक्षित घोषित किया गया। जांच में TDS, मैग्नीशियम और कैल्शियम मानक के अनुरूप नहीं मिले, जबकि कोलीफार्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड की मौजूदगी पाई गई।
इस पर बैच नंबर CP 02 की बिक्री पर धारा-36(3)बी के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं फर्म का फूड लाइसेंस नंबर 12726009000134 धारा 32(3) के तहत निलंबित कर दिया गया है।



