कैराना

पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा,लगाया अर्थदंड

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

कैराना। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के चलते शामली पुलिस ने विभिन्न मामलों में पांच अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाई। सोमवार को संबंधित न्यायालयों ने पांचों अभियुक्तों को कारावास की सजा के साथ कुल 15,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वर्ष 2003 में कोतवाली शामली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 60/2003 में धारा 352 व 506 भादवि के तहत अभियुक्त तेजवीर पुत्र जयपाल सिंह निवासी कुड़ाना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। एसीजेएम कैराना न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2005 में झिंझाना थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 508/2005, धारा 25 शस्त्र अधिनियम में अभियुक्त धर्मपाल पुत्र रघुवीर निवासी मंडी चमारान को सीजेएम कैराना न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो दिन का अतिरिक्त कारावास होगा। वर्ष 2012 में कोतवाली शामली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या   351/2012, धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अभियुक्त आरिफ पुत्र रोजूदीन निवासी मोहल्ला पंसारियान को भी सीजेएम कैराना न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी वर्ष झिंझाना थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 517/2012, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में अभियुक्त वाजिद पुत्र खालिद निवासी चौसाना को सीजेएम कैराना न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।वर्ष 2015 में कांधला थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 166/2015, धारा 379, 411 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम के अभियुक्त रामअवतार पुत्र साधूराम निवासी डंडूखेड़ा को सीजेएम कैराना न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, इन सभी मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दंडित किया।

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