शामली
त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर 27 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू
बिना अनुमति सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक, रात 10 से सुबह छह बजे तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
शामली। आगामी त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम आलोक यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सभा, जुलूस और रैली निकालने तथा भड़काऊ भाषण और अफवाह फैलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के अनुसार दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 11 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 19 अक्टूबर को दशहरा (महाष्टमी), 20 अक्टूबर को महानवमी एवं विजयदशमी, 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, आठ नवंबर को दीपावली, नौ नवंबर को गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर को भैयादूज एवं चित्रगुप्त जयंती, 15 नवंबर को छठ पूजा तथा 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के आयोजन प्रस्तावित हैं।
डीएम ने आदेश में कहा कि त्योहारों के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद अथवा अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए भी प्रतिबंध आवश्यक हैं।
आदेश के तहत किसी धर्म, पंथ, समुदाय, संगठन, महापुरुष अथवा देवी-देवता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी या अनादर करने वाली सामग्री सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्रसारित नहीं की जा सकेगी। बिना अनुमति धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्र करने, उत्तेजक भाषण देने, धरना-प्रदर्शन, घेराव तथा किसी के घर के सामने प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी।
सार्वजनिक मार्गों पर बिना अनुमति तंबू-कनात लगाने, अव्यवस्थित पार्किंग करने और यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर, डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक इनका प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।