नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
ललितपुर। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हित में 15 अप्रैल को झांसी में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जिन्होंने बोर्ड में पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिनों की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो। उन्होंने बताया कि विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर तथा सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। लाभार्थी श्रमिक की पुत्री एवं वर का आधार प्रमाणीकरण भी जरूरी कर दिया गया है। योजना का लाभ अधिकतम दो संतानों तक सीमित रहेगा। साथ ही पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आवश्यक अभिलेखों में पुत्री एवं वर की आयु प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, विवाह न होने का प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान, तहसीलदार, सभासद, पार्षद द्वारा प्रमाणित), श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर या राशन कार्ड की प्रति, पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र तथा अन्य योजना का लाभ न लेने का स्वघोषणा पत्र शामिल हैं। यदि पुत्री गोद ली गई है तो संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देय लाभ के अंतर्गत सामूहिक विवाह में प्रत्येक पुत्री के विवाह हेतु 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही आयोजन के लिए प्रति जोड़े 15 हजार रुपये की राशि आयोजनकर्ता को दी जाएगी। यदि किसी कारणवश एक पक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो सामान्य या अंतर्जातीय विवाह की स्थिति में राशि का समायोजन किया जाएगा। पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह पर भी यह लाभ लागू होगा, बशर्ते उनके माता-पिता द्वारा पूर्व में इस मद में राशि प्राप्त न की गई हो। पुनर्विवाह के मामलों में भी समान धनराशि देय होगी। अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग की वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है या सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, कोहिनूर गार्डन के सामने, सदनशाह रोड, ललितपुर में संपर्क किया जा सकता है।
