कैराना

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद

 विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को 25 हजार के अर्थदंड से किया दंडित

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

 कैराना। छह वर्ष पूर्व किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को झिंझाना थाना क्षेत्र से एक किशोरी को युवक बहला—फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में पीड़िता के पिता की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी रूपेश निवासी गांव पिंडौरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो कोर्ट) अशोक भारतेंदु के यहां विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोपी रूपेश को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button