कानपुरराजनीतिराष्ट्रीय

कानपुर लैंबॉर्गिनी कांड

आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज; 20 हजार के मुचलके पर रिहाई

कानपुर । कानपुर कोर्ट ने लैंबॉर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम मिश्रा की पुलिस रिमांड अर्जी खारिज कर दी है और उसे 20 हजार के मुचलके पर इस शर्त के साथ जमानत दे दी है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा।
बुधवार को कानपुर कचहरी में वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन शिवम मिश्रा के मामले में कानूनी प्रक्रिया नहीं रुकी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे अदालत ने आधारहीन मानते हुए अस्वीकार कर दिया।
20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत- कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश जारी किया। जमानत देते समय अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपी को विवेचना (जांच) में पूर्ण सहयोग करना होगा और पुलिस की पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी-इससे पहले सात वर्ष से कम सजा वाली धाराओं में जमानत की संभावना को लेकर चर्चा चल रही थी। बार के कुछ पदाधिकारियों ने भी सवाल उठाया था कि ऐसे मामलों में पुलिस स्तर पर ही बेल दी जा सकती है। फिलहाल जमानत मिलने के बाद आरोपी की रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button