अमरोहा
बेटी की गला दबाकर हत्या करने वाली मां को उम्रकैद
खुदकुशी की झूठी कहानी गढ़ी, प्रेमी सबूतों के अभाव में बरी
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा : जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला काला शहीद में दिसंबर 2023 में हुई नाबालिग खुशबू वर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। बेटी की गला दबाकर हत्या करने वाली रानी वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रानी का प्रेमी अनिल सबूतों के अभाव में बरी हो गया। 21 दिसंबर 2023 की सुबह करीब 6:30 बजे रानी वर्मा ने अपनी 16 वर्षीय बेटी खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह उसे निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहल्ले में रानी ने यह झूठ फैलाया कि बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। खुशबू के पिता सुशील वर्मा ने पत्नी रानी और उसके प्रेमी अनिल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी।
दो साल में 67 तारीखें, आठ गवाहों की गवाही
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट (द्वितीय) की अदालत में चली। 20 अप्रैल 2023 को पहली सुनवाई हुई और दो साल के भीतर कुल 67 तारीखों पर मामला सुना गया। मृतका के पिता, भाई, निजी अस्पताल के डॉक्टर, विवेचक सहित आठ गवाहों की गवाही हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने की। शुक्रवार को कोर्ट ने सबूतों के आधार पर रानी वर्मा को बेटी की हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अनिल को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण बरी कर दिया गया।


