पाकुड़

डीसी मनीष कुमार ने चांदपुर इंटीग्रेटेड ऑटो-टोटो स्टैंड का किया उद्घाटन

DC Manish Kumar inaugurated Chandpur Integrated Auto-Toto Stand.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। 14 दिसंबर 2025 रविवार को उपायुक्त सह- जिला दंडाधिकारी मनीष कुमार ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत निर्मित चांदपुर इंटीग्रेटेड ऑटो-टोटो स्टैंड का उद्घाटन झंडा दिखाकर किया। यह स्टैंड लंबे समय से जिला ऑटो-टोटो संगठन, चालकों एवं आम जनता की मांग पर निर्मित किया गया है, जिससे पश्चिम बंगाल–पाकुड़ सीमा पर यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सके। उद्घाटन समारोह में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी, अंचल अधिकारी अरविंद बेड़िया, मोटरयान निरीक्षक अमित कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार, यातायात प्रभारी राकेश रंजन, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक रितेश कुमार सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर शंभू शरण सहित पंचायत प्रतिनिधि, पाकुड़ जिला ऑटो-टोटो ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी, चालकगण एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि यह स्टैंड आमजन की सुविधा, सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी से यातायात नियमों का पालन करने, शहर को जाम व अतिक्रमण मुक्त रखने, स्वच्छता बनाए रखने तथा दुर्घटनाग्रस्तों की सहायता कर जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस स्टैंड का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, ऑटो-टोटो के अवैध परिचालन पर रोक लगाना तथा यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पश्चिम बंगाल से आने वाले बिना पंजीकरण/अनुमति वाले ऑटो-टोटो को पाकुड़ में प्रवेश से रोका जाएगा। यात्री निर्धारित स्टैंड पर उतरेंगे और पाकुड़ जिले के पंजीकृत ऑटो-टोटो के माध्यम से ही जिले में आवागमन करेंगे। इससे यातायात व्यवस्था सुचारु रहेगी और अनावश्यक भीड़ में कमी आयेगी। स्टैंड का संचालन चांदपुर पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा। परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा सहयोग हेतु सात सदस्यीय समिति का गठन पूर्व में किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने आवश्यक बुनियादी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही, सभी ऑटो-टोटो चालकों से निर्देशित किया गया कि वे 1 जनवरी 2026 तक वाहन के अनुरूप ड्रेस एवं पहचान पत्र (आईडी कार्ड) बनवा लें तथा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, नंबर प्लेट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं रूट परमिट जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त कर लें। निर्धारित तिथि के बाद बिना वैध दस्तावेजों के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई व जुर्माना लगाया जायेगा। उपायुक्त ने अंत में कहा कि शहर और स्टैंड सभी का है, यातायात नियमों का पालन कर पाकुड़ को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दुर्घटना मुक्त बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करे।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button